अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 105 घटनाएं सीसीटीवी में कैद,एसआई टी 25 सितंबर तक आरोपियों के खिलाफ दाखिल करेगी चार्जशीट

नई दिल्ली (विशेष संवाददाता), अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रगति रिपोर्ट दाखिल कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के 90 दिन 25सितंबर पूरे हो रहे है। इसलिए एसआईटी द्वारा 25 सितंबर को ही आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जायेगा।
एसआईटी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की पीठ ने शीर्ष अदालत को बताया कि सीसीटीवी में चढ़ावा चोरी की 105 घटनाएं दर्ज हुई हैं, और मामले की जांच लगभग पूरी कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपियों की 90 दिनों की अवधि 25 सितंबर को पूरी हो रही है। इसलिए वैधानिक (डिफ़ॉल्ट) जमानत से बचाने के लिए एसआईटी 25 सितंबर तक अदालत में आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर देगी।
उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच लगभग पूरी हो गई है, सीआरपी की धारा 167(2) के तहत जांच एजेंसी तय सीमा के अनुसार 60से 90 दिनों के अंदर आरोप-पत्र अदालत में पेश नही कर पाती हैं तो आरोपीत जमानत पाने का हकदार हो जाता है। सीआरपीसी की धारा 167(2) की जगह बीएनएस की धारा 187 हो गई है।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 16 सितंबर को दाखिल इस सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है । पीठ ने कहा कि चूंकि निचली अदालत में सुनवाई जारी है, इसलिए वह फिलहाल इस पर कोई नया आदेश जारी नहीं कर रही है।
