छात्र नेता गुड्डू चौधरी के हत्यारोपियों को उम्रकैद

(जिला ब्यूरो कार्यालय)
मेरठ(उत्तर प्रदेश), छात्र नेता गुड्डू चौधरी के चारों हत्यारोपियों अदालत में मजबूत पैरवी कर गंगा नगर थाना पुलिस ने उम्रकैद की सजा दिलाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। और यह भी साबित कर दिया है कि कानून के हाथ लंबे होते है। आपको बता दें कि गंगा नगर थाना क्षेत्र कसेरू बक्सर टैंपों स्टैंड पर 13 सितंबर 2018 को चार हमलावरों ने घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी। जिसके बाद तेजवीर सिंह की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच में हत्या का खुलासा करते हुए गांव के ही सचिन, विक्की छिलौरा गांव के सोनू उर्फ सतेन्द्र, सुजीत, कपिल व मौसेरे भाई सौरभ को आरोपी बनाकर जेल भेजा था। पुलिस ने साक्ष्यों को इकठ्ठा कर गवाहों को समय से अदालत में पेश करते हुए मजबूत पैरवी की। पुलिस की यह मेहनत रंग लाई और 31जुलाई 2025 को विशेष पोक्सो न्यायाधीश (द्वितीय) संगीता चौधरी ने गुड्डू चौधरी की हत्या के मामले मे फैसला सुनाते हुए सुजीत व सोनू धारा 120 बी में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, सचिन को धारा 302 और 120 बी में दोहरी उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माना, विक्की को धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया। सात वर्षों के लंबे समय के इंतजार के बाद “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गंगा नगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गंगा नगर थाना पुलिस ने समय व मजबूती से जिस प्रकार इस मामले में पैरवी की है, उसकी पूरे जनपद में सराहना की जा रही है।
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