सपा द्वारा धोखाधड़ी से कार्यालय कब्जाने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

(जिला ब्यूरो कार्यालय)
नई दिल्ली, बाहुबल व सत्ता के बल पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कार्यालय कब्जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2005में पीलीभीत नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी कार्यालय परिसर में अपना कार्यालय बना लिया था। नगर पालिका परिषद ने सपा कार्यालय के कब्जे को अवैध मानते हुए सन् 2018 में स्थानीय कोर्ट से कब्जा हटवाने का प्रयास किया और इसके बाद हाईकोर्ट पहुंचे । हाईकोर्ट के आदेशानुसार 18 जून 2025 को प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी का कब्जा हटवाकर अपने कब्जे में ले लिया और उसमें अधिशासी अधिकारी का आवास बना दिया। इसके विरोध में सपा नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और प्रशासन द्वारा उनके कार्यालय को हटाया जाना ग़लत बताया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ ने समाजवादी पार्टी को एक अनाधिकृत कब्जेदार मानते हुए कब्जा अवैध माना। और 115 रुपए में नगरपालिका कार्यालय परिसर में धोखाधड़ी से कार्यालय की जमीन कब्जाने पर समाजवादी पार्टी को फटकार लगाई।
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