प्रदेश में ड्रोन के अवैध इस्तेमाल से दहशत फैलाने वालों पर लगेगी गैंगस्टर : सीएम योगी

(ब्यूरो कार्यालय)
लखनऊ (उत्तर प्रदेश), मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ड्रोन का अवैध इस्तेमाल कर दहशत फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए गैंगस्टर एक्ट व एनएसए के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर बैठक में कहा कि प्रदेश में बिते दिनों कुछ लोगों द्वारा ड्रोन को लेकर भ्रम फैलाकर दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने ऐसे लोगों के खिलाफ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी ड्रोन के अवैध इस्तेमाल से भ्रम व दहशत फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट व राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिससे अफवाह की घटनाओं पर रोक लगाने व अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। ड्रोन संचालन की आड़ में प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नही किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ड्रोन गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। जिससे शरारती तत्वों द्वारा प्रदेश की शांति व्यवस्था को किसी भी प्रकार का नुक़सान ना पहुंचे। और चौबीस घंटे पेट्रोलिंग व पैदल गश्त नजर रखते हुए अफवाह फ़ैलाने की कौशिश करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी ड्रोन को लेकर लोगों में दहशत का माहौल बना देगा गया तो उसके लिए थानाध्यक्ष से लेकर जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नही किया जायेगा। ————————————————-
